महासमुंद जनपद अध्यक्ष यतेन्द्र साहू पर मनमानी, दूर ब्याहर करने ka आरोप

महासमुंद। जनपद अध्यक्ष यतेन्द्र साहू द्वारा जनपद सभापतियों एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपमान किया गया. जिसकी शिकायत जिलाधीश महोदय कों किया गया महासमुन्द जनपद पंचायत जनता द्वारा चुने गये जनपद सदस्यगण एवं सभापतिगण द्वारा बनाये गए अध्यक्ष यतेन्द्र साहू ने दूर ब्याहर किया. 


जनपद सभागार में सामान्य प्रशासन की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे छः सभापति ( 5 सभापति एक स्वयं अध्यक्ष कुल छः सदस्य जो कि बहुमत के लिय आवश्यक होता है) जनपद के परिवार की ओर से सम्मिलित होकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर पूपर्ण बहुमत से सभी एजेंडा पर पूर्ण रूप से सहमति प्रदान कर प्रस्ताव हमारें द्वारा पारित किया गया एवं सभी ने बारी-बारी हस्ताक्षर किया जिसमें सर्वप्रथम जनपद अध्यक्ष यतेन्द्र साहू के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था. तत्पश्चात सभी सभापतिगण भी वहां से चले गयें। 


उसके पश्चात जनपद अध्यक्ष यतेन्द्र साहू द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही पंजी को शाखा लिपिक राजेश शर्मा के हाथों से बलपूर्वक "छीन" कर सभी पारित प्रस्तावों को पुनः कोरम पूरा ना होना बोलकर अपनी कलम द्वारा सभी पारित प्रस्तावों को कांट-छांट कर लिखा गया और दोबार स्वयं द्वारा पुनः हस्ताक्षर किया गया। माननीय जिलाधीश महोदय इस घटना से हमारे जनपद सभापति एवं जनपद सदस्यगणों में बेहद नाराजगी है।

अध्यक्ष का रवैया सदैव ही सदस्यगण के प्रति गलत भाव का रहा हैं ज्ञातव्य हो अध्यक्ष जिन्होंने अपना पर्सनल असिस्टेंट देवा जलक्षत्री जनपद पंचायत में रखा हुआ है, वह पहले ही 2018 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द की फर्जी साईन कर ग्राम तुरेंगा, रामखेडा, के गरीब लोगों के आवास का पैसा छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक से आहरण करने की कोशिश कर चुका है और कुछ लोगों का पैसा आहरण भी कर चुका है, जिसकी शिकायत आज भी पटेवा थाना में दर्ज है। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया।

इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र प्रेषित कर तत्काल कार्यवाही करने की महान कृपा करें। आदरणीय कलेक्टर महोदय आपकों पत्र क्रमांक 5363 द्वारा दिनांक 23.02.2023 द्वारा एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित कराया गया है एवं घटना से अवगत कराया गया है एवं शासकीय दस्तावेज में कांट-छांट के आधार पर थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज .v . ' 1 में में तें नं में  केंनं. करने हेतु पत्र क्रमांक 5526 दिनांक 01.03.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी जानकारी हमें सूचना के आधार पर मिला है। विगत दिनांक 22.02.2023 को सामान्य प्रशासन समिति की बैठक सूचना की पत्र क्रमांक 5130 द्वा Jरा दिनांक 13.02.2023 को बैठक का निकाली गई थी। जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार के प्रपत्र द्वारा मिली है।

आदरणीया निखत सुल्ताना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राथमिक प्रतिवेदन दिये जाने पर भी काई कार्यवाही नहीं किये जाने से हम सभी जनपद सदस्यगण एवं सभापतिगणों में आक्रोश व्याप्त है। 03 दिवस के भीतर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर *जनपद अध्यक्ष एवं उसके पर्सनल असिस्टेंट के उपर कार्यवाही नहीं होने पर हम सभी जनपद सदस्यगणों द्वारा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन एवं अनशन किया जावेगा।

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